RBI : भारत के केंद्रीय बैंक, यानी आरबीआई, बैंकों के सही तरीके से काम करने के लिए कई नियम और कानून बनाते हैं। सभी बैंकों को आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार चलना होता है।
अगर कोई बैंक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो आरबीआई उसकी गतिविधियों पर नजर रखता है और तुरंत कार्रवाई करता है। हाल ही में एक और अपडेट आया है कि रिजर्व बैंक ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि बैंकिंग सेक्टर का रेग्युलेटर है, ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। उन्होंने विजयवाड़ा स्थित एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
इस बैंक में पूंजी से जुड़ी समस्याएं पाई गई थीं, जिससे यह संभावना बनी कि बैंक अपने ग्राहकों को पैसे वापस नहीं कर पाएगा। इसी वजह से लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया गया। केंद्रीय बैंक के इस कदम से ग्राहकों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है
आज हम जिस बैंक की बात कर रहे हैं, वो है दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक। भारत के केंद्रीय बैंक, आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक में पूंजी की कमी थी और भविष्य में कमाई की संभावनाएं भी बहुत कम थीं। इसी वजह से बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। आपको बता दें कि बैंक को 12 तारीख से अपना कारोबार बंद करने के लिए कहा गया है।
इन ग्राहकों को भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है
लाइसेंस रद्द होने तक तो सब ठीक है, लेकिन आरबीआई के आदेश के मुताबिक, जब बैंक का लाइसेंस रद्द होता है, तो करीब 4 प्रतिशत ग्राहकों को नुकसान उठाना पड़ सकता है।
इन ग्राहकों की बैंक में जमा की गई राशि पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और उन्हें वापस मिल जाएगी। उनका पैसा लौटाने का काम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) करेगा। देश में लोगों को बैंक में उनकी 5 लाख रुपए तक की जमा पर बीमा सुरक्षा मिलती है।
RBI ने दिए नए आदेश
इसके बाद भारत के केंद्रीय बैंक (RBI) ने आंध्र प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को बैंक बंद करने के लिए कहा है। इन बैंक के बंद होने के लिए एक लिक्विडेशन ऑफिसर नियुक्त करने का भी निर्देश RBI द्वारा दिया गया।
अभी तक 9.84 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है।
दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक (Durga Co-operative Bank) के बंद होने की संभावना पहले ही बताई जा चुकी थी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, डीआईसीजीसी ने 31 अगस्त 2024 तक कुल बीमित जमा राशि में से 9.84 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया।
आरबीआई का कहना है कि इस बैंक ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम -1949 के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए उसने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक ने इस मामले में अंतिम निर्देश भी जारी कर दिए हैं।