DOPT Guidelines Update : मोदी सरकार 3.0 ने सरकारी दफ्तरों में समय की पाबंदी को सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। कार्मिक मंत्रालय (DOPT) ने हाल ही में एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें सभी सरकारी कर्मचारियों को आत्म-अनुशासन का पालन करने की सलाह दी गई है।
इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कर्मचारी अधिकतम 15 मिनट की ही देरी से दफ्तर पहुंच सकते हैं।इस आदेश में विशेष रूप से उन कर्मचारियों को चेताया गया है जो आदतन लेटलतीफी करते हैं।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया नियम – DOPT Guidelines Update
अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऑफिस समय पर पहुंचना है। और बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना जरूरी हो गया कहा जा रहा है । सरकार ने बताया है कि सभी कर्मचारियों को सुबह 9:15 बजे तक अपनी उपस्थिति दर्ज करानी जरूरी है।
कोरोना महामारी के बाद कई सरकारी कर्मचारियों ने बायोमेट्रिक हाजिरी लगाना बंद कर दिया था, जिससे उपस्थिति में समस्याएं बढ़ गई थीं। इस नए नियम के तहत सभी को नियमित रूप से बायोमेट्रिक सिस्टम में हाजिरी लगानी होगी ताकि उपस्थिति में पारदर्शिता बनी रहे।
यदि कोई सरकारी कर्मचारी सुबह 9:15 बजे तक अपने कार्यालय नहीं पहुंचता है, तो उसे आधे दिन की छुट्टी मिल जाएगी। DOPT के नए निर्देशों के अनुसार, यदि किसी विशेष दिन कार्यालय नहीं आना है, तो पहले से सूचना देना जरूरी है। आपातकालीन स्थिति में छुट्टी के लिए आवेदन करना आवश्यक होगा। सभी विभागों के प्रमुख अब अपने कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति पर खास ध्यान देंगे।