Bihar Property Acquisition: कई बार प्रॉपर्टी पर बिना अनुमति के कब्जा कर लिया जाता है। ऐसे में जो लोग जमीन पर कब्जा करते हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको जानकारी दे दें कि सरकार ने ऐसे कब्जाधारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने इस मामले में कुछ आदेश जारी किए हैं, चलिए जानते हैं पूरी जानकारी क्या है।
बिहार में संपत्ति अधिग्रहण
अगर आप बिहार में रहते हैं, तो अब आपकी जमीन पर कब्जा करने वाले लोग डरने वाले हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि पुलिस ऐसे कब्जाधारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है।
इस पत्र में कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी जमीन या संपत्ति पर अवैध तरीके से कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करने और पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए कहा गया है।
जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी
दीपक कुमार ने अपने पत्र में बताया है कि जमीन विवाद के मामलों में अक्षर पुलिस की कार्रवाई के बाद ही समाधान होता है। उन्होंने जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से अनुरोध किया है कि इन मामलों को गंभीरता से लें और तुरंत दोषियों के खिलाफ कानूनी कदम उठाएं।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि कई बार देखा गया है कि दबंग और भू माफिया कमजोर लोगों की जमीन हड़प लेते हैं। ऐसे में पीड़ितों को अदालत का सहारा लेना पड़ता है। पुलिस को चाहिए कि वह अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे।
अब जमीन पर कब्जा करने वालों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जायेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति हथियार के बल पर जमीन पर कब्जा करता है, तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए और उन्हें 3 साल के लिए बांड भरने का आदेश दिया जा सकता है।
दीपक कुमार जी ने यह भी बताया कि जमीन विवादों को सुलझाने के लिए जिला स्तर पर साप्ताहिक बैठकें होती हैं। लेकिन इन बैठकों में अक्सर कोई ठोस नतीजा नहीं निकलता। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि इन बैठकों को और प्रभावी बनाया जाए ताकि जमीन विवादों का निपटारा जल्दी हो सके।
BNS के तहत तुरंत कार्रवाई करें
उन्होंने कहा है कि जमीन विवाद के मामलों को दूसरे गंभीर अपराधों की तरह लेना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में बीएस की धारा 329 और भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत कदम उठाए। दीपक कुमार जी ने यह भी बताया कि जमीन विवाद में अक्सर पीड़ित पक्ष को डराया जाता है, इसलिए उन्होंने कहा कि पीड़ितों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए।